Uttar Pradesh:-अब कक्षा एक से लेकर इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों का पर्सनल एजुकेशन नंबर (पेन) अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश को प्रदेश में लागू कराने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) व जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को इसे बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। पेन के बिना विद्यार्थियों की गणना किसी भी प्रकार के शैक्षिक सरकारी रिकॉर्ड में नहीं हो सकेगी।
सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे छात्र
शैक्षिक सरकारी रिकॉर्ड में नाम न होने के कारण विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) नहीं मिल सकेगी। यही नहीं छात्रवृत्ति व अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वह वंचित हो जाएंगे।
यही नहीं शासकीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा व मान्य स्कूलों में पंजीकरण भी नहीं हो सकेगा। ऐसे में सरकारी स्कूलों, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत जरूरी है।
सभी जिलों के बीएसए को निर्देश जारी
उधर, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे 1.96 करोड़ विद्यार्थियों का पेन बनाने के लिए यू-डायस प्लस पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश सभी जिलों के बीएसए को दिए गए हैं।
सामान्य प्रोफाइल, नामांकन प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल दर्ज करने पर पोर्टल के माध्यम से यह आवंटित किया जाएगा। नए शैक्षिक सत्र से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से ही टीसी जारी हो सकेगी।