Congress MP Rakesh Rathore: रेप केस में 30 जनवरी से सीतापुर जिला जेल में बंद सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को जमानत मिल गई है. सीजीएम गौरव प्रकाश ने जमानत दी है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 में जमानत याचिका पर सीजेएम गौरव प्रकाश ने सुनवाई की थी. सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था.
कांग्रेस सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा था. पीड़िता की ओर से बार अध्यक्ष विजय अवस्थी ने दलीलें दी थी. इस दौरान सांसद के बेटे रत्नम राठौर व भाई कोर्ट में ही मौजूद रहे. जमानत मिलने के बाद सांसद के परिजनों व उनके चाहने वालों में खुशी की लहर हैं. हाई कोर्ट ने रेप केस में पहले ही जमानत दे दी थी.
दरअसल सीतापुर से कांग्रेस सासंद राकेश राठौर पर एक महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने उसके साथ कई बार रेप किया. महिला की शिकायत के मुताबिक, राकेश राठौर पिछले चार वर्ष से उससे शादी करने और राजनीति के जरिये लाभ पहुंचाने का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहे थे.
पीड़िता ने अपने आरोप के समर्थन में पुलिस को कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई थी. पुलिस ने महिला की शिकायत पर राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म), 351(3) (आपराधिक धमकी देकर मनमानी करना), 127(2) (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
सांसद राकेश राठौर 30 जनवरी से सीतापुर जेल में बंद थे. इस बीच 11 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उनकी जमानत याचिका मंजूर की थी. विवेचक ने विवेचना के दौरान बीएनएस की धारा 69 की बढोत्तरी की थी जिस कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी.
कल किसी समय भी जेल से हो सकते हैं रिहा
इस धारा में जमानत के लिए सांसद ने इस धारा में जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पर पेश किया था जिसमे दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम गौरव प्रकाश ने जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया. जमानत के लिए एक-एक लाख रुपए के दो बॉन्ड दाखिल किए जाने का आदेश हुआ था, सांसद की तरफ से इसे दाखिल कर दिया गया. इसी के साथ ही सांसद राकेश राठौर की जिला जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. अब कल तक किसी भी समय वे जेल रिहा हो सकते हैं.