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यूपी: बांदा कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के बांदा में अदालत ने अपनी ही बीवी का मर्डर करने वाले हैवान पति को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. मामला साल 2020 का है. यहां एक शख्स को अपनी बीवी के चरित्र पर शक था. उसने पत्नी की हत्या कर डाली. फिर सिर को काटकर धड़ से अलग कर डाला. इसके बाद कटा सिर लेकर पैदल ही थाने आ पहुंचा था. यहां उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था.

पत्नी को मार डाला, फिर कटा सिर लेकर थाने पहुंचा था हैवान पति... कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई है. इस दौरान अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए, 5 जज बदले गए, 60 से ज्यादा तारीखें पड़ीं. मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के नेता नगर का है. यहां रहने वाले किन्नर यादव (39 वर्ष) को अपनी पत्नी विमला देवी पर शक था कि इसका किसी से नाजायज संबंध हैं. उसने 9 अक्टूबर 2020 में कथित तौर पर पहले पत्नी की फरसे से गला काटकर हत्या कर दी, फिर एक शख्स (महिला का कथित प्रेमी) पर भी हमला कर दिया. इसके बाद वह पत्नी का कटा सिर बाल से पकड़े हुए सड़क से पैदल चलकर थाने पहुंचा और मौजूद पुलिस अधिकारियों से बोला- ”साहब, मैंने इसको मार डाला.”

सिर कटा देख राहगीर समेत पुलिस वाले दंग रह गए थे. पुलिस ने महिला के क्षत विक्षत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इधर घायल प्रेमी को अस्पताल भेजा. इसके बाद 302 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया. फिर मामले की विवेचना शुरू की गई.

5 जज, 60 तारीखें

कोर्ट के सरकारी वकील विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया- 9 अक्टूबर 2020 को किन्नर यादव ने अपनी पत्नी विमला की नृशंस हत्या कर डाली थी. फिर सिर धड़ से अलग कर सड़क पर पैदल चलकर थाने पहुंचा था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. पौने चार साल बाद इस मामले में फैसला आया है, क्योंकि इसमें एक गवाह जो घायल था, उसने गांव छोड़ दिया था. उसको ट्रेस करने में ढाई साल लग गए. तब जाकर अदालत अपने फैसले तक पहंची. हमनें 11 गवाह पेश किए. इस मामले में 60 के करीब तारीख लगीं. 5 जज बदले गए.

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