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UP: डूंगरपुर केस में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सात साल की सजा सुनाई, बाकी दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई

डूंगरपुर केस में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सात साल की सजा सुनाई. वहीं बाकी दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई. IPC की धारा 427, 504, 506, 447 और 120B के तहत कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार दिया था. आजम खान के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन भी दोषी पाए गए थे. आज चोरों को कोर्ट ने सजा सुनाई. इस दौरान सपा नेता आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल से पेशी हुई.

गौरतलब है कि सपा शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे. इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे. आरोप था कि सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में इसे तोड़ दिया गया था. इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था. वर्ष 2019 में रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे. आरोप लगाया गया था कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था. वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था.

डूंगरपुर केस के एक मामले में बरी हो चुके हैं आजम खान

डूंगरपुर केस के एक मामले में इसी 31 जनवरी 2024 को कोर्ट ने फैसला सुनाया था. कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया था. यह मामला रूबी पत्नी करामत अली की तरफ से दर्ज कराया था. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाते हुए आजम खान समेत सभी आरोपितों को बरी कर दिया था. आजम खान के विरुद्ध वर्ष 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें ज्यादातर कोर्ट में विचाराधीन हैं. अब तक कुल 5 मामलों में फैसला आ चुका है. इनमें तीन मामलों में उन्हें सजा हुई थी, जबकि दो मामलों में बरी हो गए थे.

UP की अलग-अलग जेलों में बंद आजम खान का परिवार

बता दें कि आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्लाह आजम तीनों यूपी की अलग-अलग जेलों में बंद हैं. जहां आजम खान को सीतापुर जेल में रखा गया है तो वहीं बेटा अब्दुल्लाह आजम हरदोई जेल में बंद है, जबकि पत्नी रामपुर जेल में बंद हैं. तीनों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामुपर कोर्ट ने सजा सुनाई थी.

About Manish Shukla

Manish Shukla
मैं मनीष शुक्ला RBNEWS PVT LTD नेटवर्क में मुख्य संपादक एवं डायरेक्टर हूं. मीडिया उद्योग में 4 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर पाठको को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली खबरों को सत्यतापूर्वक पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं यु.पी., एम.पी., बिहार, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली सरकार की राजनीतिक व अपराधिक घटनाओं, एवं प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ कुछ इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं.

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