केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का मसौदा (ड्राफ्ट) जारी किया है. इसको लेकर रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों से उनकी राय मांगी है. उन्होंने लिखा कि डीपीडीपी नियमों का मसौदा परामर्श के लिए खुला है. आपकी राय चाहता हूं.
बता दें कि इस ड्राफ्ट का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक परामर्श के लिए पब्लिश इस मसौदे पर 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट
ड्राफ्ट के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की सेक्शन 40 की सब-सेक्शन 40 (1) और (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की ओर से एक्ट के लागू होने की डेट को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है. ड्राफ्ट नियमों में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत लोगों की सहमति लेने, डेटा प्रोसेसिंग निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रोविजन (प्रावधान) तय किए गए हैं.
18 फरवरी के बाद होगा विचार
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ड्राफ्ट नियमों पर 18 फरवरी 2025 के बाद विचार किया जाएगा. नियमों में डीपीडीपी एक्ट, 2023 के तहत पेनाल्टी का जिक्र नहीं किया गया है. डीपीडीपी नियमों का लंबे समय से इंतजार हो रहा था. फिलहाल सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें नियमों के उल्लंघन पर किसी तरह की कार्रवाई का जिक्र नहीं है. सरकार ने अभी सिर्फ लोगों से उनकी राय मांगी है. सरकार लोगों की राय पर गौर करने के बाद कोई कदम उठाएगी