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केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे निजी सुरक्षा एजेंसियों और प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती सुनिश्चित करे.

केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे पूर्व अग्निवीरो की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों और ट्रेनिंग संस्थानों में भर्ती सुनिश्चित करें, क्योंकि उनके पास सेना में काम करने का अनुभव है. गृह मंत्रालयों ने यह निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भेजा है, ताकि पूर्व अग्निवीरों की 4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद उनके आगे का करियर सुनिश्चित किया जा सके. बता दें कि सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है और वे देश की सेवा में अपना योगदान देते हैं. इसमें 25 प्रतिशत युवाओं को चार साल बाद 15 साल तक स्थाई रूप से सेना में रखा जाता है, बाकी के 75% युवाओं की सेवा चार साल बाद समाप्त हो जाती है.

अग्निवीरों को मिले प्राथमिकता

गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में PSARA की धारा 10(3) का हवाला देते हुए कहा गया कि निजी सुरक्षा एजेंसियों को रोजगार देते हुए उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी जिन्होंने सेना, नौसेना या वायुसेना में काम किया हो. पत्र में आगे कहा गया है कि अग्निवीरों के पास सेवा में लगभग चार साल का अनुभव है. इसलिए, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की भर्ती के दौरान प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां ​​उन्हें प्राथमिकता दे सकती हैं. मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से कहा कि वे शीर्ष 10 सुरक्षा एजेंसियों को अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए जागरूक करें और प्रोत्साहित करें.

दरअसल, जून में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें गृह मंत्रालय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अग्निवीर का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनके आगे के करियर को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाए.

सेना में सीट आरक्षित

सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स, जिसमें CISF और BSF शामिल हैं, में कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर भर्ती को लेकर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत वैकेंसी आरक्षित की हैं. इसके अलावा, आयु सीमा में छूट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट का भी प्रावधान किया गया है.

केंद्र सरकार की कई एजेंसियों और विभागों ने पहले ही पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की योजना की घोषणा कर दी है. इसके अलावा, हरियाणा और राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने अपनी पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का वादा किया है.

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