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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकरगढ़ के 200 साल पुराने राम जानकी मंदिर में अवैध निर्माण रोकने की अर्जी खारिज कर कहा कि निजी या गैर-सरकारी संपत्ति के केस में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिले की बारा तहसील के एक मामले को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने शंकरगढ़ में राम जानकी मंदिर परिसर में कथित अवैध निर्माण रोकने की अपील वाली जनहित याचिका में दखल देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि कोर्ट निजी और गैर सरकारी संपत्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं दे सकती। बता दें कि इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील भी की थी।

200 साल पुराने मंदिर में निर्माण पर विवाद

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

इस मामले में याचिकाकर्ता कहीं से भी ये साबित नहीं कर पाया कि उक्त संपत्ति एक सरकारी संपत्ति है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए आजाद है। इस जनहित याचिका में प्रदेश के प्रमुख सचिव (धर्मार्थ कार्य विभाग), प्रयागराज मंडल के कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट, बारा तहसील के एसडीएम, शंकरगढ़ नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को प्रतिवादी बनाया गया था।

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