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Teachers Transfer: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को अंतर-जिला स्थानांतरण की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया, 5 सितंबर से स्थानांतरण के लिए ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार जल्द ही अपने शिक्षकों के लिए एक बेहतर और सुविधाजनक काम करने जा रही है. ये महत्वपूर्ण काम स्थानांतरण से संबंधित है. प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर में सुविधा के लिए 5 सितंबर से एक पोर्टल खुलने जा रहा है. दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को अंतर-जिला स्थानांतरण की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया है.

1.90 लाख शिक्षकों का हुआ था स्थानांतरण

बिहार में लगभग 5.97 लाख शिक्षक कार्यरत हैं. इनमें विशेष परिस्थितियों के कारण लगभग 1.90 लाख शिक्षकों ने ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था. इनमें से लगभग 98 हजार शिक्षकों ने स्वैच्छिक स्थानांतरण और 32 हजार का पारस्परिक स्थानांतरण किया गया है. हालांकि बड़ी संख्या में शिक्षक अभी भी स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं.

इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को अंतर-जिला स्थानांतरण की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके लिए विभाग ने एक विशेष पोर्टल तैयार किया है. शिक्षा विभाग से जारी एक सूचना के अनुसार 14 से 18 सितंबर 2025 तक जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. जिला आवंटन मुख्यालय स्तर से होगा, जबकि जिलों के अंदर के स्कूलों में तैनाती का फैसला जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी.

यह समिति स्कूलों की रिक्त सीटों और छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की तैनाती करेगी. हालांकि, यह सुविधा उन शिक्षकों को नहीं दी जाएगी जो पहले ही पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ ले चुके हैं. पोर्टल पर शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए पोर्टल पर अपने तीन पसंदीदा जिलों का विकल्प भरना होगा.

5 सितंबर से 13 सितंबर तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया

इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होगी और 13 सितंबर 2025 तक चलेगी. विभिन्न चरणों में लगभग 98 हजार शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त, पारस्परिक स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 32 हजार शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया जा चुका है. इन स्थानांतरणों के बावजूद, विभिन्न स्रोतों से शिक्षकों से स्थानांतरण संबंधी आवेदन एवं सुझाव प्राप्त हो रहे हैं.

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