संदेशखाली में महिलाओं पर कथित अत्याचार करने वाले और ईडी की टीम पर हमले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के निष्काषित नेता शाहजहां शेख को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए बंगाल सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश मानने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बंगाल सरकार शेख शाहजहां को तुरंत सीबीआई को सौंपे।
क्या था हाई कोर्ट का आदेश?
ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि शेख शाहजहां को मंगलवार शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंप दें। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई।
“सुनवाई कब होगी ये CJI तय करेंगे”
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वह इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए CJI के सामने रखेंगे. उन्होंने कहा कि मामला सूचीबद्ध किया जाएगा लेकिन समय या तारीख बताने से उन्होंने इंकार कर दिया.अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि हाईकोर्ट हमें अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है.
कलकत्ता HC के आदेश को SC में चुनौती
बता दें कि कोलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. इसके लिए अदालत ने समय सीमा भी तय कर दी है. हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख और मामले से जुड़ी सभी सामग्री सौंपने के लिए आज शाम 4.30 बजे तक का समय दिया है. वहीं बंगाल सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट मामले में ददखल देते हुए तत्काल सुनवाई करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
शाहजहां शेख को CBI को सौंपने का आदेश
बता दें कि शाहजहां शेख 5 जनवरी से ही फरार था, जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम पर छापे के दौरान उसके समर्थकों की भीड़ ने हमला कर दिया था. इसके बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था. सत्तारूढ़ तृणमूल पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने उसे बचाने का आरोप लगाया था. 55 दिनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार शाहजहां शेख को पुलिस की एक विशेष टीम ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने छह साल के लिए उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था. मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था