Breaking News

Rajasthan : राजस्थान के कोटा में एक गांव में सरकारी स्कूल के टीचर को 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

Rajasthan: राजस्थान के कोटा (Kota) में एक गांव में सरकारी स्कूल के टीचर को 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को शुक्रवार (20 सितंबर) को पोक्सो अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया. यह पूरी घटना कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के जुल्मी गांव के सरकारी स्कूल की है. इस स्कूल को कुछ दिन पहले ‘प्रधानमंत्री श्री स्कूल’ की विशेष श्रेणी के तहत चुना गया था.

इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टीचर को सस्पेंड करने का निर्देश दिया. उन्होंने सही समय पर कार्रवाई न करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को भी निलंबित करने का आदेश दिया. सुकेत थाने के एसएचओ रघुवीर सिंह ने कहा कि 17 वर्षीय छात्रा द्वारा टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी वेद प्रकाश बैरवा (32) को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया.

एसएचओ ने बताया कि नाबालिग ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और कई मौकों पर जबरन उसका हाथ भी पकड़ा. छात्रा ने इस मामले की शिकायत अपने क्लास टीचर और प्रिंसिपल से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने परेशान होकर अपने माता-पिता को बताया. गुरुवार को छात्रा के पैरेंट्स स्कूल पहुंचे, लेकिन प्रिंसिपल और आरोपी टीचर ने उन्हें वहां से भगा दिया.

सैंकड़ों ग्रामीणों ने स्कूल में किया हंगामा
वहीं घटना की खबर मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और विरोध करने लगे. इस दौरान स्कूल स्टाफ ने भीड़ को देखते ही खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. गुस्साए ग्रामीणों ने करीब ढाई घंटे तक स्कूल परिसर में हंगामा किया, जबकि छात्रा जूतों की माला लेकर बाहर इंतजार कर रही थी. वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम स्कूल पहुंची और भीड़ को उग्र होते देख दो अन्य थानों से अतिरिक्त बल बुलाया.

इसके बाद आरोपी टीचर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया. एसएचओ रघुवीर सिंह ने बताया कि आरोपी टीचर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया.

कोटा जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि बीकानेर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को आरोपी टीचर वेद प्रकाश बैरवा और प्रिंसिपल दीवान सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के अलग-अलग आदेश जारी किए गए. उन्होंने बताया कि विभागीय जांच में स्कूल प्रिंसिपल को मामले की सूचना मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने पर लापरवाही का दोषी पाया गया.

 

About admin

admin

Check Also

Rajasthan: मावली के लोपडा में रेप के बाद 8 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, आरोपी के माता पिता को कोर्ट ने 4-4 साल की सजा दी

उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में आज न्याय की जीत हुई है। रेप के बाद 8 साल …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *