Pune News: महाराष्ट्र के पुणे में एक 24 वर्षीय महिला की गर्भपात के कारण मौत हो गई. बताया जा रहा है कि इस महिला का घर में ही गुपचुप तरीके से गर्भपात कराया गया था. अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी जिससे उसकी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई. इस महिला की 2017 में शादी हुई थी.
मामला पुणे के इंदापुर का है. इस महिला के पहले से ही दो बच्चे हैं. पुलिस को संदेह है कि भ्रूण के लड़की होने का पता चलने पर परिवार ने घर पर गर्भपात की कराया.
चार महीने के भ्रूण को खेत में दफनाया
पुलिस ने उसके पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी सास पर भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने जांच में पाया गया कि चार महीने के भ्रूण को परिवार ने खेत में दफना दिया था. पुलिस ने बताया कि गर्भपात करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया था जिसकी जांच भी की जा रही है.
महिला के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज
महिला के भाई की शिकायत के आधार पर ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है. उसके पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने खेत से भ्रूण को निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने इंदापुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 91,90 और 85 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया है.
क्या कहता है कानून?
भारत में 1994 में पीसीपीएलडीटी एक्ट लागू किया गया था जिसके तहत गर्भधारण के बाद भ्रूण के लिंग का पता करना अवैध करार दिया गया है. इसे अपराध माना गया है. यहां तक कि सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में ऐसा नोटिस लगाया जाता है जिसमें इस बात की जानकारी दी जाती है कि लिंग का पता लगाना जुर्म है.