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Parliment Election 2024: जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट के फैसले से पहले जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट, धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना…

जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल लाया जा रहा है। धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। पूर्व सांसद को एंबुलेंस से हाई सिक्युरिटी वाली बरेली सेंट्रल जेल लाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट के फैसले से पहले धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा है।

हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ की थी अपील

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी द्वारा दाखिल आपराधिक अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी। जौनपुर की सांसद-विधायक अदालत से रिकॉर्ड तलब किया था जिसके जरिए इन्हें नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक के अपहरण और फिरौती के एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।

धनंजय सिंह की पत्नी को मिला है बसपा से टिकट

धनंजय सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय से मिली सजा पर रोक लगाए जाने और अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहा किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से अगर धनंजय सिंह को राहत मिली तो वह खुद जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। अभी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने टिकट दिया है। धनंजय सिंह पहले भी बसपा से सांसद रह चुके हैं।

धनंजय सिंह को मिली है सात साल की सजा

बता दें कि जौनपुर की सांसद-विधायक अदालत ने छह मार्च 2024 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 2020 के एक मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला जल निगम के अधिकारी अभिनव सिंघल के अपहरण और फिरौती से जुड़ा है। सिंघल उस समय नमामि गंगे के परियोजना प्रबंधक के तौर पर तैनात थे। धनंजय सिंह और उनके साथी के खिलाफ 2020 में जौनपुर जिले के लाइन बाजार पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (अपहरण), 386 (फिरौती), 506 (आपराधिक धमकी), 120-बी (षड़यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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