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Pakistan: पाकिस्तान में स्थित पेशावर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर, स्थानीय प्रशासन ने खिलौना बंदूकों और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया

Peshawar Ban Toy Gun: पाकिस्तान में स्थित पेशावर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर, स्थानीय प्रशासन ने खिलौना बंदूकों और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम एक दिन पहले मुफ्ती मुनीर शाकिर की मस्जिद में हुए बम विस्फोट में मौत के बाद उठाया गया है.

पेशावर के डिप्टी कमिश्नर सरमद सलीम अकरम ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि खिलौना बंदूकों और पटाखों पर सीआरपीसी धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू होगा. आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध ईद उल फितर 2025  के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए लगाया गया है.इससे आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने से रोका जा सकेगा. इस प्रतिबंध का उद्देश्य व्यापारियों और अधिकारियों दोनों को किसी असुविधा से बचाना भी है.

सख्त कार्रवाई के निर्देश
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खिलौना बंदूकें बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जो 30 दिनों तक लागू रहेगा. किसी भी उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मुफ्ती शाकिर की मौत: बम विस्फोट का मामला
इस प्रतिबंध का निर्णय तब लिया गया जब पेशावर के उरमार इलाके में एक मस्जिद के बाहर हुए बम विस्फोट में मुफ्ती मुनीर शाकिर, जो प्रतिबंधित लश्कर-ए-इस्लाम के संस्थापक थे, की मौत हो गई. बम विस्फोट उस समय हुआ जब मुफ्ती शाकिर अस्र की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे. इस विस्फोट में तीन अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल ले जाया गया.

प्रशासन की प्रतिक्रिया
इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने खिलौना बंदूकों और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, ताकि शांति बनाए रखी जा सके और किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोका जा सके.

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