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Noida Rape Case: एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोपी को जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया

Noida Rape Case: नोएडा थाना सेक्टर 49 क्षेत्र से 9 जनवरी वर्ष 2021 को एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोपी को मंगलवार (20 अगस्त) को जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. नोएडा में किशोर का अपहरण कर रेप करने के आरोप में कोर्ट के इस फैसला को लोग स्वागत कर रहे हैं और तारीफ भी.

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह की मीडिया प्रभारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर 49 में 25 जनवरी वर्ष 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी अगाहपुर गांव से सेक्टर 45 स्थित शनि मंदिर दर्शन के लिए गई थी, जो घर वापस नहीं लौटी. उसने अपनी बेटी को अगवा करने का आरोप लगाते हुए कल्लू  के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

नोएडा में नाबालिग को किडनैप कर रेप 

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही थाना सेक्टर 49 पुलिस ने किशोरी को बरामद किया. उसका डॉक्टरी परीक्षण करवाया गया, डॉक्टर परीक्षण में यह बात संज्ञान में आई कि उसके साथ रेप किया गया है. उन्होंने बताया कि नाबालिग ने कोर्ट में दर्ज अपने बयान में बताया कि उसको कल्लू नामक युवक बहला-फुसलाकर ले गया था, और उसने उसके साथ रेप किया है.

रेप के आरोपी को 10 साल की सजा 

लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, तथा उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की. उन्होंने बताया कि इस मामले में जनपद गौतम बुद्ध न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों, पुलिस और डॉक्टर के बयान आदि दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी पाया, और उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस महिला संबंधित अपराधों में प्रभावी पैरवी कर रही है. मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप महिला संबंधित अपराधों में जल्द से जल्द सजा हो रही है.

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