नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जहां अब मतदान की तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है वहीं इस बीच सूबे के बड़े राजनीतिक दल एनसीपी में पार्टी के सिंबल विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अजित पवार गुट को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि वह चुनाव प्रचार में शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो का इस्तेमाल नहीं करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने अजीत पवार के वकील से कहा कि आप शरद पवार वाले वीडियो का इस्तेमाल नहीं करें और अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाएं।अब अगले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा।
