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MP: मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हुई बैठक में उज्जैन विक्रमोत्सव मेला व्यापार 2024 में मोटरयान कर की दर में 50% की छूट देने का फैसला, वीयूपी और फ्लाईओवर के साथ निर्माण करने का निर्णय, विकास कार्यों को मंजूरी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है. मंत्रिपरिषद की ओर से उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है. इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. अब चालकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने में छूट मिलेगी. उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और मेला प्रांगण में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय कर सकेंगे.

लोक सेवा आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी

इसके अलावा बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्यों सहित कुल 5 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में एक अध्यक्ष और दो सदस्य कार्यरत हैं. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों के दो रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉ. एच.एस. मरकाम, सहायक प्राध्यापक (दंत रोग), मेडिकल कॉलेज, जबलपुर और डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर को सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन ने किया गया है.

आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 224.46 करोड़ स्वीकृत

मंत्रिपरिषद द्वारा खंडवा जिले की तहसील खालवा के ग्राम रोशनी के पास घोड़ापछाड़ नदी पर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्र 6703 हेक्टेयर रबी के लिए 224 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है. वर्ष 2017 में इस परियोजना में 5 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए लागत 165 करोड़ 8 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी. भू-अर्जन के विशेष पैकेज, सिंचित क्षेत्र में 1703 एकड़ की वृद्धि, निर्माण लागत में वृद्धि आदि से लागत में 59 करोड़ 38 लाख रूपये की वृद्धि की गई है. पुनरीक्षित परियोजना के लिए 224 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 1500 करोड़

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य “मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना विकास योजना” के नये कार्यों को स्वीकृत करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की जाएगी. विभाग द्वारा सूचकांक-1 की अधिकतम सीमा 3 से बढ़ाकर 7 करने के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया.

दो नये विश्वविद्यालय को भी मिली मंजूरी

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक- 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन की स्वीकृति दी गई हैं. संशोधन अनुसार नए क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय अंतर्गत खरगोन एवं अन्य जिले तथा नए तात्या टोपे विश्वविद्यालय अंतर्गत गुना, अशोकनगर सहित अन्य जिलों के महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया हैं. इस संबंध में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा किया गया.

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