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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दो याचिकाकर्ताओं को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिनके घरों पर उज्जैन नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया था।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुल्डोजर कार्रवाई पर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना अधिकारियों के लिए किसी भी घर को तोड़ना “फैशनेबल” हो गया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दो याचिकाकर्ताओं को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिनके घरों पर उज्जैन नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया था। स्थानीय प्रशासन के इस एक्शन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की पीठ ने  13 दिसंबर, 2023 को संदीपिनी नगर में किए गए कृत्य की अवैधता पर ध्यान दिया। बिना पूर्व सूचना दिए या उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना उनके घरों को धवस्त कर दिया गया। मकान तोड़फोड़ के बाद याचिकाकर्ता राधा लांगरी और विमल गुर्जर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी आदेश दिया।

न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में क्या कहा?

न्यायमूर्ति विवेक रुसिया ने कहा, “जैसा कि इस अदालत ने बार-बार देखा है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना कार्यवाही तैयार करके किसी भी घर को ध्वस्त करना और उसे अखबार में प्रकाशित करना अब फैशन बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में भी याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों में से एक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और तोड़फोड़ गतिविधियों को अंजाम दिया गया था।”

मनगढ़ंत पंचनामे पर कार्रवाई की आलोचना

हाई कोर्ट के निर्देश पर उज्जैन नगर निगम आयुक्त ने मामलों की जांच की और बताया कि याचिकाकर्ताओं के घरों में आवश्यक निर्माण अनुमति का अभाव था। हालांकि, नागरिक अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए “स्पॉट पंचनामा” से संकेत मिलता है कि नोटिस पिछले मालिकों को दिए गए थे, वर्तमान मालिकों को नहीं। जस्टिस रूसिया ने मौके पर सत्यापन के बिना तैयार किए गए “मनगढ़ंत” पंचनामे के आधार पर “विध्वंस की कठोर कार्रवाई” की आलोचना की।

निगम के पास संपत्ति टैक्स भुगतान के रिकॉर्ड

हाई कोर्ट ने बताया, “आयुक्त ने सर्वर डाउन होने के आधार पर संपत्ति टैक्स जमा करने की डिटेल्स के बारे में आसानी से स्पष्टीकरण देने से परहेज किया है। निगम के पास संपत्ति टैक्स भुगतान के भौतिक रिकॉर्ड हैं, जो सत्यापित कर सकते थे कि इस घर के लिए टैक्स कौन जमा कर रहा है।” यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने घर खरीदे थे, खुली जमीन नहीं, जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि विध्वंस के बजाय नियमितीकरण का पता लगाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, “तोड़फोड़ ही सहारा होनी चाहिए, वह भी मालिक को घर को नियमित कराने का उचित अवसर देने के बाद।” याचिकाकर्ताओं को भवन निर्माण अनुमति के लिए आवेदन कर अपने निर्माण को वैध बनाने का निर्देश दिया गया था।

About Manish Shukla

Manish Shukla
मैं मनीष शुक्ला RBNEWS PVT LTD नेटवर्क में मुख्य संपादक एवं डायरेक्टर हूं. मीडिया उद्योग में 4 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर पाठको को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली खबरों को सत्यतापूर्वक पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं यु.पी., एम.पी., बिहार, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली सरकार की राजनीतिक व अपराधिक घटनाओं, एवं प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ कुछ इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं.

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