मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. सीएम ने उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो कथित तौर पर अभिभावकों को कुछ चुनिंदा दुकानों से पाठ्यपुस्तकें और स्कूली परिधान खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई करें. इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख तक जुर्माना हो सकता है.
मुख्यमंत्री ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
दरअसल प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से पाठ्य-पुस्तकें, वर्दी और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करने पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे संस्थानों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने मुख्य सचिव को निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम के तहत इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए.
दो लाख रुपए का लगेगा जुर्माना
सीएम मोहन यादव ने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को एक पत्र भी लिखा है. अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.