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Kerala: नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के आरोप में एक पिता को केरल की अदालत ने 100 से भी ज्यादा साल की जेल की सजा सुनाई, साथ में करीब 9 लाख रुपये का जुर्माना भी

नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के आरोप में एक पिता को केरल की अदालत ने 100 से भी ज्यादा साल की जेल की सजा सुनाई है. मंगलवार को कोर्ट ने मामले में पिता को बेटियों का बार-बार यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराते हुए 123 साल की सजा सुनाई. साथ में करीब 9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है. मंजेरी त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश अशरफ ए एम ने अभियुक्त को अपनी छोटी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए भी दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई.

कोर्ट अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून की तीन धाराओं के तहत 40-40 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के लिए तीन साल यानी कुल मिलाकर 123 साल की सजा सुनाई गई. अदालत ने उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और उसे अधिकतम 40 साल की सजा काटनी होगी. छोटी बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई और 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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