कानपुर के निवासियों के लिए शहर में जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. नये नियम के तहत अब 20 हजार रुपये से अधिक रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा. अभी तक यह शुल्क नकद जमा किया जा सकता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब यह नियम बदल गया है. यह नई व्यवस्था शुक्रवार, 19 सितंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.
एआईजी (स्टांप) श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान शुल्क का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर किया जाता है. शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट का सात प्रतिशत और घाटमपुर, बिल्हौर, नरवल जैसे क्षेत्रों में छह प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होता है. इसके अतिरिक्त, प्रॉपर्टी के मूल्य के आधार पर स्टांप लगाए जाते हैं और एक प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क भी लिया जाता है. पहले लोग इस शुल्क का भुगतान नकद या अन्य माध्यमों से कर सकते थे, लेकिन अब 20 हजार रुपये तक का शुल्क ही नकद जमा किया जा सकेगा. यदि शुल्क इससे अधिक है, तो भुगतान ऑनलाइन करना होगा.
यह कदम पारदर्शिता और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. ऑनलाइन भुगतान से न केवल प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा, बल्कि नकद लेनदेन से जुड़ी अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा. एआजी स्टांप ने बताया कि यह व्यवस्था सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू होगी और इससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.
रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी पारदर्शी
नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी, साथ ही लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. हालांकि, छोटे लेनदेन के लिए 20 हजार रुपये तक नकद भुगतान की सुविधा बरकरार रखी गई है, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो. रजिस्ट्री कराने वालों से अपील की गई है कि वे ऑनलाइन भुगतान के लिए तैयार रहें और किसी भी असमंजस की स्थिति में नजदीकी रजिस्ट्री कार्यालय से संपर्क करें. इस बदलाव से कानपुर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया और अधिक आधुनिक और सुरक्षित हो जाएगी.
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