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हरदोई: एक ताऊ ने रिश्तों की सारी मर्यादा को पार करते हुए 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया, वो चीखती रही, 35 साल के शख्स को मासूम पर जरा भी तरस नहीं आया कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रेप के आरोपी ताऊ को 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में स्पेशल पॉक्सो एक्ट में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी को हरदोई पुलिस ने सन 2020 में घटना के बाद में मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा है कि ऐसे नर पिशाच समाज के लिए घातक हैं. घटना 28 जुलाई 2020 की है. आरोपी अपनी भतीजी को घुमाने के बहाने घर के बाहर ले गया और उसके साथ रेप किया था. इसके बाद में वह उसे घर पर बेहोश हालत में छोड़कर चला गया. खून से लथपथ मासूम बालिका को देखकर पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था.

वारदात के बाद में पुलिस ने आरोपी की तलाश की और उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की हालत गंभीर देखते हुए उसे हरदोई से लखनऊ रेफर कर दिया गया था. जब बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा तो बाद में फिर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था. दिल्ली में अभी भी बच्ची का इलाज चल रहा है. इस पूरे मामले में पीड़ित बच्ची ने गंभीर हालत में कोर्ट के सामने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ गवाही दी थी.

चार साल तक चला केस

अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि 4 साल तक चली बहस के बाद में घटना में प्राप्त सबूतों को अदालत के सामने पेश किया है. आठ गवाहों के बयान और पुलिस के द्वारा पैरवी के आधार पर अदालत नहीं आरोपी को दोषी पाया है. वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के वकील रामेंद्र सिंह तोमर ने भी कई दलीलें दी थीं. अदालत ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला जज मोहम्मद नसीम की अदालत में आरोपी ईश्वर पाल को ये सजा सुनाई है. इसके बाद में पुलिस ने आरोपी को अग्रिम कार्यवाही के लिए जेल भेज दिया है. क्षेत्राधिकारी शिल्पा कुमारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत थाना सांडी पुलिस व अभियोजन विभाग के द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फल स्वरुप न्यायालय के द्वारा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है. इस मामले में अदालत ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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