Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ के पिलखुवा में रहने वाले एक बस कंडक्टर को आयकर विभाग ने 7.8 करोड रुपए का नोटिस जारी किया है. नोटिस में दर्शाया गया है कि वर्ष 2020-21 में धौलाना स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से जुड़े जीएसटी ट्रांजैक्शन में दो लेनदेन किए गए हैं.
जिसमें जीएसटीआर – 1 में करीब 3.27 करोड रुपए और जीएसटीआर – 3बी में 3.75 करोड रुपए सुभाष के नाम पर दर्ज हैं. आयकर विभाग द्वारा नोटिस मिलने के बाद से सुभाष और उसके परिवार के होश उड़े हुए हैं. जिसके बाद दोनों अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास मिलने पहुंचे.
डीएम एसपी से मिले दंपति
आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद दोनों दंपति डीएम और एसपी के कार्यालय पर जाकर अपनी कंडक्टरी से होने वाली आय का हिसाब किताब दे रहे हैं. दंपति अपनी दलील दे रहा है कि उसके कागजों का गलत इस्तेमाल किया गया होगा.
यही वजह है कि भूल चूक में आयकर विभाग के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया और 9 फरवरी 2024 तक जवाब देने के लिए कहा गया. फिलहाल, दंपति परेशान है और उसे उम्मीद है कि आयकर विभाग की ओर से कहीं ना कहीं उसे राहत जरूर मिलेगी.
पीड़ित ने क्या बताया?
पीड़ित सुभाष चंद ने बताया कि मेरे पास पहला नोटिस 2024 में आया था वो हमने ले लिया था. जब हमने वो पढ़ा तो हम बोले हमारी तो हैसियत इतनी है नहीं.फिर हम आयकर विभाग गए वहां हमने शिकायत की. उसके बाद अब दूसरा नोटिस आया 2025 में वो हमने नहीं लिया तो जबरदस्ती आयकर विभाग वाले नोटिस थमाते हुए धमकी दी और कहा- ‘लोगे कैसे नहीं तुम्हारा नोटिस है.’ जिसके बाद दंपति ने साइन कर नोटिस को प्राप्त कर लिया.
वहीं, इस मामले पर आयकर अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये घटना मेरे संज्ञान में है और ये पिलखुआ क्षेत्र का है. इसमें जांच की जा रही है. क्योंकि ये मामला फेसलेश में है और उसको अपना जवाब भी फेसलेश में ही देना पड़ेगा. वहीं से इस पूरे मामले जांच कराने के बाद समस्या का निस्तारण किया जाएगा.