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ED: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत मां बिजासन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और अन्य के खिलाफ भोपाल की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दर्ज की

ED: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मां बिजासन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और अन्य के खिलाफ भोपाल की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दर्ज की है. ईडी ने यह शिकायत 28 फरवरी 2025 को दाखिल की, जिस पर पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है. अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

सूत्रों के अनुसार, मां बिजासन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और संबंधित व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीकों से वित्तीय लाभ कमाया और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे. ईडी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है.

क्या है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA)?
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 का उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को वैध बनाने की कोशिशों पर रोक लगाना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने के साथ-साथ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है.

ईडी की बढ़ती सख्ती
ईडी हाल के वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है. इससे पहले भी कई बड़ी कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ PMMLA के तहत जांच और जब्ती की कार्रवाई की गई है. अब जब भोपाल की विशेष अदालत ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है, तो मां बिजासन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आने वाले दिनों में नए खुलासे होने और ईडी की ओर से और सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है.

बता दें कि इससे पहले ईड ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए मीनाल रेजीडेंसी के भोपाल में स्थित दो आलीशान मकानों पर कब्जा कर लिया था. ये संपत्तियां करोड़ों रुपये की बताई जा रही थी और आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी थी.

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