Breaking News

दिल्ली: हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से एक वीडियो हटाने का निर्देश दिया…

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से एक वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। यह वीडियो कोर्ट के अंदर की एक सुनवाई का है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर जज के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं। यह वीडियो उस समय का है, जब 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 28 मार्च को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था।

सुनीता केजरीवाल को वीडियो हटाने का निर्देश

कोर्ट के अंदर का केजरीवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। इस वीडियो को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर रिपोस्ट किया था। इसी वीडियो पर हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई और इसे हटाने का निर्देश दिया है।

फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब से भी हटाया जाए वीडियो- हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म कंपनी एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी इस सामग्री को हटाए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

सीएम ने पत्नी को मेडिकल चेकअप VC में शामिल होने की मांगी अनुमति

वहीं, दूसरी ओर राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर राउज ऐवन्यू कोर्ट अब 19 जून को सुनवाई करेगा। सीएम की इस अर्जी में केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपने मेडिकल चेकअप में VC से शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है।

अब 19 जून को होगी मामले की सुनवाई 

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान जेल अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि इस कोर्ट के आदेश की कॉपी रात में ही मिली है। इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 19 जून के लिए तय कर दी है।

About Manish Shukla

Check Also

Haryana Cabinet: सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा में आबकारी नीति को मंजूरी, शराब की दुकानों को लेकर नया नियम…

हरियाणा में 2025–27 के लिए आबकारी नीति को दी मंज़ूरी को मंजूरी दी गई. सोमवार …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *