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CM Nitish Kumar: राष्ट्रगान का अपमान बताते हुए मुज़फ्फरपुर के अधिवक्ता सूरज कुमार ने बीएनएस की धारा 352 और् 298 के तहत में मुकदमा दर्ज कराया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध में मुजफ्फरपुर सीजीएम पश्चिमी की अदालत में अधिवक्ता सूरज कुमार ने परिवाद दायर किया है. एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार के जरिए राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में ये परिवाद दायर कराया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा है.

क्या है परिवादी सूरज कुमार का कहना?

दरअसल राजधानी पटना में एक खेल समारोह के उद्घाटन के समय राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े थे और राष्ट्रगान के बीच ही मुख्यमंत्री पत्रकारों का अभिवादन करने लगे और बगल में खड़े वरीय अधिकारी को भी इशारा किया था, जिसको लेकर राष्ट्रगान का अपमान बताते हुए मुज़फ्फरपुर के अधिवक्ता सूरज कुमार ने बीएनएस की धारा 352 और् 298 के तहत में मुकदमा दर्ज कराया है. अदालत ने 28 मार्च को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है.

मामले में अधिवक्ता सह परिवादी सूरज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पटना में एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि आए थे. इसी दौरान राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन देखा गया कि सीएम नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं और उसे समय राष्ट्रगान गया जा रहा था. इस दौरान उन्होंने कई लोगों को टोकने की कोशिश की.

सुनवाई की तिथि 28 मार्च 2025 को मुकर्रर

परिवादी सूरज कुमार ने कहा कि इस प्रकार की हरकत करना भारत के संविधान के नियम और राष्ट्रगान का अपमान है, जिससे आहत होकर मैंने सीजेएम की अदालत में मामला दर्ज कराया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 28 मार्च 2025 मुकर्रर की है.

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