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Bhopal: भोपाल जिला कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में दोषी अतुल भालसे को मौत की सजा, मां और बहन को 2-2 साल की सजा सुनाई

Bhopal; Rape Case: भोपाल जिला कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से रेप के बाद गला घोंटकर हत्या मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है. मामले के आरोपी अतुल भालसे को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है वहीं आरोपी की मां बसंती भालसे और बहन चंचल भालसे को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है.

कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 4 लाख की क्षतिपूर्ति राशि भी देने का आदेश दिया है. भोपाल कोर्ट की जज कुमदिनी पटेल ने यह फैसला सुनाया है. BNS भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद एमपी में यह पहली फांसी की सजा है.

24 सितंबर 2024 को 5 साल की मासूम बच्ची लापता हुई थी. दो दिन बाद बच्ची की लाश शहाजहांनाबाद मल्टी के फ्लैट में पानी की टंकी में मिली थी. 5 साल की बच्ची की रेप के बाद गला घोंटकर निर्मम हत्या की गई थी. आरोपी की मां और बहन ने घटना को छुपाने कोशिश की थी.

क्या है पूरा मामला ? 

भोपाल में पांच साल की मासूम से दरिंदगी के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को ड्रम में छिपा दिया था. जब ड्रम का वीडियो सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए. शव के सड़ने पर आ रही बदबू को रोकने के लिए आरोपी ने ड्रम कपड़ों से भर दिया था. आरोपी की बहन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग कनेक्शन भी सामने आया है. बाजपेयी नगर की मल्टी से पांच वर्षीय मासूम लापता हो गयी थी.

बच्ची की दादी से किताब लेने का कहकर नीचे अपने फ्लैट में आई. माता पिता फ्लैट पर नहीं थे. नगर निगम के कर्मचारी फॉगिंग करने आये थे. फॉगिंग की वजह से मल्टी में धुआं था. बच्ची के नहीं लौटने पर दादी को चिंता हुई. ढूंढने पर भी मासूम का पता नहीं चल सका. दो दिन पहले गुरुवार को मल्टी के फ्लैट से बच्ची का शव बरामद हुआ. फ्लैट से बदबू आने के बाद शव का खुलासा हो सका. शव को ड्रम में छिपाकर रखा गया था.

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