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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट से झटका, सेशन कोर्ट ने ED की शिकायत पर ACMM की द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट से झटका लगा है. सेशन जज राकेश सयाल ने ED की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में अपील दायर करके व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी. उनकी याचिका पर गुरुवार (14 मार्च) और शुक्रवार (15 मार्च)15 मार्च को लंबी सुनवाई हुई. स्पेशल जज राकेश सयाल ने कहा है कि कार्रवाई पर स्टे खारिज किया जाता है, लेकिन अगर वह उपस्थित से छूट चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. सेशन जज राकेश सयाल ने ED की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है. सीएम अरविंद केजरीवाल को अब 16 मार्च को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा. वहीं, सीएम के वकीलों ने समन को चुनौती देते हुए, केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर न पेश होने के लिए छूट मांगी थी. कोर्ट ने उनकी मांग खारिज करते हुए कहा कि पेशी से व्यक्तिगत छूट के लिए केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं.

माना जा रहा है कि सेशन कोर्ट के इस आदेश को आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है. सेशन कोर्ट मामले अगली सुनवाई 30 मार्च को करेगी. बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद सीएम प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए थे. जिसके बाद ईडी ने दो बार कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. बता दें कि ईडी अभी तक उन्हें कुल 8 समन जारी कर चुकी है लेकिन वह एक में भी नहीं पेश हुए.

दोनों शिकायतों की सुनवाई में मिली थी 16 मार्च की

आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया था. इसी समन को उन्होंने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी जिसकी सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इससे पहले हुई दोनों शिकायतों में भी कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को भी पेश होने को कहा था.

हालांकि, ED के कई समन के बाद, सीएम ने ऑनलाइन माध्यम से पेश होने की बात रखी थी जिसे ईडी ने खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि सीएम खुद कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश हों.

सुनवाई के दौरान सीएम के वकीलों ने क्या कहा ?

सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दलील पेश करते हुए कहा कि ईडी द्वारा लगाए गए आरोप और शिकायत वैध नहीं है. ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू वीडियो ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में हिस्सा लिया और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलीलों का विरोध किया.

केजरीवाल की तरफ से दिया गया ये तर्क

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुक्रवार को अधिवक्ता राजीव मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलीलें रखीं. रमेश गुप्ता ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं. इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें समन पर्सनल कैपेसिटी पर किया गया है. रिकॉर्ड में यह साफ है कि मामला तब दर्ज किया गया जब वह सीएम थे. इसके बाद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि हम दो दिन पहले इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता था की दूसरी शिकायत भी दर्ज की जाएगी, हम दूसरी शिकायत का इंतजार कर रहे थे.

केजरीवाल के खिलाफ जारी हुआ है समन

बीती 7 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा था. दिल्ली के सीएम को ED अबतक 8 समन जारी कर चुकी है. हालांकि केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. इसके कारण ED ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं. तब एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.

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