आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर के बाहर गैर-हिंदुओं को दुकान खोलने व चलाने के आवेदन पर रोक का मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. रोक लगाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाजार के नवीनीकरण और संचालन के लिए टेंडर करने की प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति को बहाल रखा.
जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. ऐसे में फिलहाल के लिए य़ह उचित होगा कि इस पर रोक लगाया जाए.
आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने मांगा समय
सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि कोर्ट हमें अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दें. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देते हुए कहा. अब मुख्य मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर ही इस अर्जी पर भी सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से दिए गये उस आदेश पर लगी पिछली रोक जारी रहे, जिसमें गैर-हिंदुओं को श्रीशैलम मंदिर के पास दुकानों को चलाने से और आवेदन करने से रोक दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट सरकार से मांगा आश्वासन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आंध्र प्रदेश सरकार से इस बारे में आश्वासन चाहती है कि सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक जारी रहेगी और गैर-हिंदुओं पर रोक लगाने वाले सरकार के आदेश पर एक्शन नहीं होगा।
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सरकार इस सरकारी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के बाहर दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया पर रोक लगाता है.