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CAA: हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान – इस कानून को गलत बताकर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे, सीएए बहुत अच्छा कानून, देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं

नागपुर: सोमवार 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) देशभर में लागू हो गया। सरकार के इस कानून को लागू करने के नोटिफिकेशन जारी होते ही कई विपक्षी दलों ने इसकी खिलाफत शुरू कर दी। कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस कानून का विरोध किया। वहीं अब CAA के पक्ष में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान आये हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि यह कानून नागरिकता देने वाला है ना की छीनने वाला है।

‘यह लोगों को नागरिकता देने वाला कानून’

ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस कानून को गलत बताकर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। सीएए बहुत अच्छा कानून है, यह लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अनुच्छेद 370 को लेकर भी देशभर में भ्रांतियां फैलाई गई थीं। लेकिन इससे जम्मू-कश्मीर के हालात बिलकुल ही बदल गए हैं।

 

‘मुसलमान बहुत समझदार, किसी के बहकावे में नहीं आएगा’

उन्होंने कहा कि आज के मुसलमान बहुत समझदार हैं। किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। वहीं CAA कानून पर प्यारे खान ने कहा कि जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है, उनके लिए ये है उनके लिए कानून। मुसलमानों का इससे कोई लेना-देना नहीं है और बेकार मुसलमानों को इस कानून के तहत घसीटा जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपनी रोजी-रोटी कमा रही हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला नहीं।

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