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Pratapgarh: कुंडा विधायक राजा भैया को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ से चौदह साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली, ये फैसला सुनाया

UP: कुंडा विधायक राजा भैया को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौदह साल पुराने मामले में कुंडा विधायक को बरी कर दिया है. अदालत ने अपहरण और थाने में फायरिंग करने से जुड़े मामले में 20 लोगों को निर्दोष बताया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है.

दरअसल, मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में कुंडा विधायक राजा भैया को बरी कर दिया गया है. अपहरण और थाने में फायरिंग मामले में राजा भैया बरी कर दिए गए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले में राजा भैया समेत 20 लोगों को बरी किया है. ये मुकदमा बसपा नेता मनोज शुक्ल ने दर्ज कराया था. बसपा सरकार के दौरान 2011 में ये मुकदमा दर्ज किया गया था.

शासन ने 2014 में मुकदमा वापस लाने का आदेश दिया था. लेकिन MP-MLA कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अनुमति नहीं दी थी. इसके बाद राजा भैया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब शुक्रवार को उन्हें हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

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