KANPUR:गंगा व पांडु में प्रदूषण फैलाने पर मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने 32 लाख का जुर्माना बिनगवां व 43 एमएलडी जाजमऊ ट्रीटमेंट प्लांट संचालिक करने वाली कंपनी कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की जांच में दोनों ट्रीटमेंट प्लांट के आउटलेट में बीओडी ज्यादा मिला है। दिसंबर व जनवरी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। 210 एमएलडी बिनगवां और 43 एमएलडी जाजमऊ ट्रीटमेंट प्लांट को कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की ओर से भेजी गई टीम ने दोनों ट्रीटमेंट प्लांट के आउटलेट की जांच की तो बीओडी काफी ज्यादा मिला। इस पर जाजमऊ ट्रीटमेंट प्लांट पर 12 दिसंबर से 19 जनवरी तक 39 दिन मानक के अनुरूप आने वाली गंदगी का निस्तारण होते नहीं पाया गया। इसलिए उन पर 14.62 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है।
इसी तरह से 210 एमएलडी बिनगवां ट्रीटमेंट प्लांट की 8 दिसंबर से 23 जनवरी तक जांच की गई। इसमें भी बीओडी काफी मिला। इसलिए 46 दिन की पेनाल्टी 17.25 लाख रुपये लगाई गई। कंपनी की लापरवाही से गंगा और पांडु नदी दोनों मैली हो रही थी।
बीओडी 51 मिग्रा तक पहुंच गई
दोनों ही ट्रीटमेंट प्लांट की जांच के दौरान 30 मिग्रा/ली. होने वाली बीओडी 51 तक मिली है। डेढ़ गुने से ज्यादा बढ़ी हुई है। वहीं पीएच और सस्पेंडेड सालिड ठीक मिला है।
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि दिसंबर व जनवरी की आई रिपोर्ट के आधार पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। लगातार ट्रीटमेंट प्लांट की मानीटरिंग करके रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाती है।