एक शादी समारोह के बाद पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में नोएडा जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व प्रधान के बेटे को गोली मारने के मामले में धर्मेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए 7 साल 6 महीने की कारावास की सजा से दंडित किया है. अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रोहतास शर्मा ने बताया, “पुराना हैबतपुर गांव के पूर्व प्रधान चरण सिंह यादव की बेटी शीतल यादव की 10 मई 2023 को एक मैरिज होम में शादी थी. शादी समारोह के दौरान चरण सिंह के साले छोटेलाल से परथला खंजरपुर निवासी धर्मेंद्र यादव का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इस दौरान चरण सिंह के 16 वर्षीय बेटे तबिश यादव ने बीच-बचाव कर झगड़े को शांत करा दिया था.”
धर्मेंद्र यादव ने की थी तबिश की गोली मारकर हत्या
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रोहतास शर्मा ने कहा, “इसके बाद सुबह करीब 5:00 बजे दुल्हन की विदाई होने के बाद धर्मेंद्र यादव ने तबिश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पूर्व प्रधान ने आरोपी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. पूर्व प्रधान ने पुलिस को बताया था कि आरोपी उनका दूर का रिश्तेदार है और पूर्व से रंजिश मानता है. शादी में भी वह बिना बुलाए पहुंचा था.”
अदालत ने सुनाई साढे़ सात साल की सजा
पुलिस ने इस मामले में आरोपी धर्मेन्द्र यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी ठहराया है. अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा (304) 2 में 07 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा सुनाई एवं धारा 30 आर्म्स एक्ट में 06 माह का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी. अर्थदंड जमा न करने पर 03 माह व 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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