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यूपी की मथुरा कोर्ट ने पाकिस्तानी युवक को 20 साल की सजा और 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

मथुरा: यूपी के मथुरा की अपर जिला एवं सत्र कोर्ट ने एक पाकिस्तानी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। ये मामला यूक्रेन की लड़की से रेप का है। पाकिस्तानी युवक को इस मामले में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने इस शख्स पर 23 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

मथुरा की अपर जिला एवं सत्र कोर्ट ने यूक्रेन की एक किशोरी से रेप करने के मामले में पाकिस्तानी युवक को दोषी करार दिया और 20 साल की कैद और 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने रविवार को बताया कि वृन्दावन के रमणरेती पुलिस चौकी क्षेत्र में रहने वाले यूक्रेन के एक नागरिक ने मुकदमा दर्ज कराया था कि पर्यटक वीजा पर वृंदावन के वाराह घाट में रह रहे पाकिस्तान के कराची जिले के मूल निवासी आनंद कुमार सान्याल ने 31 अगस्त 2020 की रात घर में घुसकर उनकी 13 साल की बेटी से रेप किया।

घटना के समय बच्ची घर पर अकेली थी। पुलिस ने आरोपी आनंद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और विवेचना के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामराज (द्वितीय) की कोर्ट ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पाकिस्तानी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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