इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के करीबी वकील विजय मिश्रा को बड़ा झटका दिया है। हाइकोर्ट ने वकील विजय मिश्रा की पेरोल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। जेल में बंद वकील विजय मिश्रा ने अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी। जेल में बंद विजय मिश्रा ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से 20 दिनों के लिए अल्पकालिक जमानत मांगी थी।
विजय मिश्रा की वकील मंजू सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि विजय मिश्रा को अपनी मां के अंतिम संस्कार और तेहरवीं में शामिल होने के लिए 20 दिनों के लिए अल्पकालिक जमानत दी जाए। रविवार रात 8 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए विजय मिश्रा की अपील को खारिज कर दिया।
24 फरवरी 2023 को हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वकील विजय मिश्रा आरोपी हैं। वह इस समय इटावा जेल में बंद हैं। कोर्ट में बहस के दौरान शासकीय अधिवक्ता आशुतोष संड ने कोर्ट को बताया कि विजय मिश्रा की माता जी का अंतिम संस्कार उनके परिजनों द्वारा किया जा चुका है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल बेंच ने विजय मिश्रा की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विजय मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की जाती है।