हरियाणा में 2025–27 के लिए आबकारी नीति को दी मंज़ूरी को मंजूरी दी गई. सोमवार (5 मई) को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसके तहत कुल 2400 दुकानें खुलेंगे. इसमें 1200 जोन होंगे. शराब की दुकानों की स्कूल, कॉलेज, मंदिर आदि से दूरी 75 से बढ़ाकर 150 मीटर की गई है.
इसके साथ ही नेशनल/स्टेट हाइवे से दुकानें नजर नहीं आएंगी. विज्ञापन पर प्रतिबंध रहेगा. ल्लंघन पर ₹1-3 लाख जुर्माना और लाइसेंस रद्द होगा. 500 से कम आबादी वाले गांवों में ठेके नहीं होंगे. 700 गांवों में 152 ठेके बंद होंगे. अहाता खोलने के लिए ज़ोन और फीस निर्धारित की गई.
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिक की तर्ज पर एक करोड़ की अनुग्रह राशि दी जाएगी.
कैबिनेट के फैसले
- नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टांप शुल्क से छूट
- पंजीकृत गौशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा
- गौसेवा आयोग के बजट में की बढ़ोतरी, अब बजट हुआ 5000 करोड़ रुपये
- नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 को खत्म करने को मंजूरी
- नगर निकायों में सिंगल एंट्री को खत्म कर डबल एंट्री अकाउटिंग सिस्टम लागू
- 19 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शरीद नायक संदीप की पत्नी कीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट देने को मंजूरी
- सभी विभागों, बोर्डों एवं निगमों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संसोधन
- हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए AI विकास परियोजना को मंजूरी
- गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस सेंटर और पंचकूला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे
- प्रदेश में लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने हेतु पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी
- यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमिक हस्तांतरण को मंजूरी