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हरियाणा: गुरुग्राम में एक बारात समय पर दुल्हन के यहां नहीं पहुंची तो नाराज दुल्हन पक्ष ने शादी कैंसिल कर दी, जाने कारण

हरियाणा के गुरुग्राम में दहेज को लेकर हुए मनमुटाव के कारण मंगलवार रात दो बजे तक समारोह स्थल पर नहीं पहुंची. ऐसे में लड़की पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया. मामला खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के भांगरौला गांव का है. यहां जुडोला से एक बारात आई थी, लेकिन देर रात तक भी वो लोग दुल्हन पक्ष के घर नहीं पहुंचे. ऐसे में लड़की वालों ने शादी कैंसिल कर दी. फिर बारात को 15 घंटे तक रोके रखा. लड़की वालों की डिमांड थी कि पहले वर पक्ष उनके द्वारा दिया गया सारा सामान लौटाए.

23 फरवरी को लड़की वालों ने वर पक्ष को ब्रेजा गाड़ी दी थी. इस मामले में भांगरौला गांव में पंचायत करके दोनों पक्षों में लिखित समझौता कराया गया. खेड़कीदौला थाना पुलिस टीम के समक्ष दोनों पक्षों में लिखित समझौते के बाद बरात में आए लोगों को वापस भेज दिया. खेड़कीदौला थाना पुलिस को भी दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की कॉपी दी गई है.

लड़की पक्ष की ओर से शादी से मना किए जाने की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है. पुलिस को दिए गए समझौते की कॉपी के अनुसार गांव भांगरौला निवासी सेवाराम ने अपनी बेटी की शादी जुडोला गांव निवासी मोहित पुत्र कृष्ण के साथ तय की थी. 23 फरवरी 2025 को सेवाराम ने बेटी के होने वाले ससुराल में लगन का सामान भेजा था. मंगलवार की रात को शादी होनी थी. लड़का पक्ष बरात लेकर मंगलवार शाम को गांव भांगरौला पहुंच गया. लेकिन समारोह स्थल पर रात दो बजे तक बारात नहीं पहुंची. इसके बाद दोनों पक्षों में मनमुटाव भी हो गया.

ब्रेजा गाड़ी लौटाई वर पक्ष ने

शादी को रद्द करने के पीछे दहेज में बड़ी गाड़ी और नकदी की मांग बताई गई है. बताया गया है कि लड़की पक्ष ने पूरा घरेलू सामान व ब्रेजा गाड़ी 23 फरवरी को लगन के साथ भेज दी थी. जिसे शादी के रद्द होने के समझौते से पहले ही लौटा दिया गया है.

प्लॉट और मकान का एग्रीमेंट

समझौते के अनुसार, लड़का पक्ष 73 लाख रुपये लड़की पक्ष को देगा. लड़के पक्ष के पास रकम नहीं होने से उन्हें एक प्लॉट, मकान का एग्रीमेंट भी करना पड़ा है. यह रकम मनोज यादव निवासी साढ़राणा ने देने की जिम्मेवारी ली है. इसके एवज में लड़का पक्ष मनोज यादव को चार कनाल जमीन फाजिलपुर बादली व जुड़ोला स्थित 220 गज प्लॉट में दो मंजिला मकान का भी एग्रीमेंट कराया है, इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की सहमति रही.

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