दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान की बीच चुनाव में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की जांच में शामिल न होने के मामले में समन जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने समन जारी करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया है.
मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संक्षेप में, शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 208 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है. आरोपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 227 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं.
अमानतुल्लाह को 18 फरवरी को होना होगा पेश
कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को बीएनएसएस की धारा 208 के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन जारी किया है. अदालत ने आदेश दिया कि उसे 18 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है. शिकायत की माने तो अमानतुल्लाह खान को पिछले साल 19 अप्रैल, 29 अप्रैल, 1 मई, 19 जून, 20 जून को भी समन जारी किया गया था. इसके बाद भी आप विधायक पेश नहीं हुए.
कोर्ट में कहा कि आरोपी जानबूझकर समन की अवहेलना कर रहे हैं. ऐसा करके उन्होंने कोर्ट की अवहेलना और दंडनीय अपराध किया है.
क्या है अमानतुल्लाह पर आरोप?
अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते उन्होंने वित्तीय अनियमिता की. ED ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था.
आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को ईडी ने 2 सितंबर को उनके ओखला स्थित आवास से गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में लिया था. हालांकि कोर्ट ने उन्हें 14 नवंबर को रिहा करने के आदेश दे दिए थे. बीच चुनाव में एक और समन अमानतुल्लाह के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है. कोर्ट की टिप्पणी के बाद अमानतुल्लाह पेश होते हैं या फिर नहीं. बहरहाल इस समय दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज है.