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गुजरात हाईकोर्ट ने मकर संक्रांति से पहले कांच-कोटिंग वाली डोर, चाइनीज डोर और नायलॉन डोर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, कोर्ट ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि प्रतिबंधित डोर बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी.

मकर संक्रांति से पहले गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्यभर में कांच की कोटिंग वाली डोर और चाइनीज डोर के साथ-साथ नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है. माना जा रहा है ये कदम मकर संक्रांति के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

गुजरात हाईकोर्ट ने मकर संक्रांति के दौरान कांच और चाइनीज डोर से होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए यह सख्त फैसला लिया है. कांच-कोटिंग वाली डोर से पतंगबाजी के दौरान कई बार गंभीर चोटें लगने और जानलेवा हादसे होने की घटनाएं सामने आई हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस प्रकार के खतरनाक चीजों के इस्तेमाल को सख्ती से रोका जाना चाहिए.

व्यापारियों पर भी सख्ती

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, पतंग डोर बेचने वाले व्यापारियों को खासतौर पर सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. यदि किसी व्यापारी के पास कांच-कोटिंग, चाइनीज या नायलॉन डोर पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने 13 जनवरी तक सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है ताकि बाजार में प्रतिबंधित डोर की बिक्री को रोका जा सके.

जनता के लिए चेतावनी

गुजरात में पतंगबाजी के शौकीनों के लिए यह फैसला थोड़ी परेशानी लेकर आया है, क्योंकि अधिकतर लोग पतंग काटने के लिए कांच-कोटिंग डोर का इस्तेमाल करते हैं. अब इस फैसले के बाद ऐसी डोर बाजार में नहीं मिलेगी. हालांकि, हाईकोर्ट का यह कदम लोगों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है.

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने और इसे पूरी तरह लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है. मकर संक्रांति से पहले यह फैसला लोगों को जागरूक करने और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने का संदेश देता है. हाईकोर्ट का यह निर्णय त्योहारों में खुशी और सुरक्षा के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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