लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में त्योहारों के मद्देनजर BNS की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) कल से लागू हो जाएगी। आनेवाले दिनों में विभिन्न त्यौहारों के मद्देनजर प्रशासन ने 14 मार्च से बीएनएस की धारा 163 लगाने का फैसला लिया है। बता दें कि अगले कुछ दिनों में होली रंगोत्सव शीतला अष्टमी, नमाज, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयन्ती, अम्बेडकर जयन्ती, गुड फ्राइडे, परशुराम जयन्ती महाराणा प्रताप जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्यौहार मनाए जाएंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहारों को संपन्न कराने के लिए एहतियातन यह फैसला लिया गया है।
बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन
पुलिस कमिश्ररेट लखनऊ की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आगामी त्यौहारों के साथ-साथ मार्च से मई के बीच विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं भी लखनऊ में आयोजित होंगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों व राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर-ट्राली, घोडागाडी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगागाड़ी तथा ज्वलनशील पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
लखनऊ की सीमा के अन्दर बिना अनुमति के आयोजन जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार तथा आदि लेकर चलना, सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहें फैलाना, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा।
निर्देशों को उल्लंघन करने पर लिया जाएगा एक्शन
लखनऊ में डिस्ट्रिब्यूशन के काम में जुड़ी कंपनियां व अन्य ऑनलाइन कम्पनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में है, वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर विधिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।