यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने राज्यों के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए रेगुलेटर और राज्य सरकार की मंजूरी के साथ ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। अब तक, देश के निजी विश्वविद्यालयों को अन्य राज्यों में ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य के निजी विश्वविद्यालय से ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये (एक बार) का प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा, और प्रोसेसिंग फीस में कोई भी अतिरिक्त बढ़ोतरी समय-समय पर यूजीसी तय करेगी।
