दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्नाव रेप केस के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर कुछ शर्तों के साथ सेंगर को राहत दी है. एम्स में सर्जरी के लिए अदालत ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है. कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि अगर 24 जनवरी को यह सर्जरी नहीं होती है, तो उसी दिन सेंगर को जेल में सरेंडर करना होगा.
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का साफ आदेश है कि यदि सर्जरी 24 जनवरी को हो जाती है, तो सेंगर को 27 जनवरी तक जेल में सरेंडर करना होगा. हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद दोषी की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जाएगी. कोर्ट का निर्देश पर सेंगर के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान सुरक्षा के लिए एक पुलिस कांस्टेबल वार्ड में तैनात रहेगा.
सुनवाई से पीठ ने कर दिया था इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवील चावला और जज शैलेंद्र कौर की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. पीठ ने रिकॉर्ड किया कि मेडिकल दस्तावेज एम्स द्वारा सत्यापित किए गए हैं और सही हैं. रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से चिकित्सा आधार पर 30 दिनों के लिए सजा निलंबित करने की मांग की थी. वहीं, इस याचिका पर अदालत ने सीबीआई और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
इससे पहले भी हाईकोर्ट ने सेंगर को 20 जनवरी तक चिकित्सा आधार पर जमानत दी थी. वहीं, इसके बाद जमानत की अर्जी बढ़ाने की अर्जी दी गई. लेकिन सुनवाई कर रही पीठ ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने संबंधी सेंगर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. जिसके बाद जमानत अवधि खत्म होने पर सेंगर ने 20 जनवरी को जेल में सरेंडर किया था.
उम्रकैद की सजा काट रहा सेंगर
कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए जमानत दे दी है. सेंगर की 24 जनवरी को एम्स में सर्जरी होनी है. सर्जरी के बाद उसे 27 जनवरी को सरेंडर करना होगा. इससे पिछले साल दिसंबर में सेंगर को दो सप्ताह के लिए जमानत मिली थी. जिसे एक महीने के लिए और बढ़ाया गया था. सेंगर 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है.